Gurugram: NCR में 1 नवंबर से पुरानी डीज़ल-पेट्रोल गाड़ियों को नहीं मिलेगा ईंधन, वायु प्रदूषण पर नकेल
नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन करके उनकी उम्र का पता लगाएंगे। यदि किसी वाहन की उम्र निर्धारित सीमा (10 साल डीजल, 15 साल पेट्रोल) से अधिक पाई जाती है, तो उसे पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा।

Gurugram News Network – वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए हरियाणा सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आने वाले हरियाणा के जिलों में पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को 1 नवंबर, 2025 से ईंधन नहीं मिल पाएगा। इस फैसले का सीधा असर फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत जैसे प्रमुख शहरों पर पड़ेगा, जहां 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां अब पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरवाने में सक्षम नहीं होंगी।
सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन करके उनकी उम्र का पता लगाएंगे। यदि किसी वाहन की उम्र निर्धारित सीमा (10 साल डीजल, 15 साल पेट्रोल) से अधिक पाई जाती है, तो उसे पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा।
- पहला चरण (1 नवंबर, 2025 से): फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में ANPR कैमरे 31 अक्टूबर, 2025 तक लगाए जाएंगे। इसके बाद इन जिलों में नियम लागू हो जाएगा।
- दूसरा चरण (1 अप्रैल, 2026 से): हरियाणा के बाकी NCR जिलों में यह योजना 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगी। इन जिलों में ANPR कैमरे 31 मार्च, 2026 तक लगाए जाने हैं।
नए ऑटो रिक्शा के लिए भी कड़े नियम:

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की व्यापक कार्ययोजना के तहत हरियाणा सरकार ने यह भी तय किया है कि अब से केवल बिजली या सीएनजी से चलने वाले नए ऑटो रिक्शा का ही पंजीकरण किया जाएगा। यह कदम सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देगा और वायु गुणवत्ता में सुधार करेगा।
दिल्ली में भी समान नियम लागू:

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने भी इसी तरह का एक नियम 18 मई को घोषित किया था। दिल्ली में भी 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को 1 जुलाई, 2025 से ईंधन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली के अधिकारियों ने बताया है कि ऐसे वाहनों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने अप्रैल में ही दिल्ली के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि तय सीमा से अधिक पुराने हो चुके सभी वाहनों को 1 जुलाई से ईंधन नहीं दिया जाए। आदेश के अनुसार, दिल्ली के सभी ईंधन केंद्रों को 30 जून तक ANPR कैमरे लगाने होंगे। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया है कि ANPR कैमरों या किसी अन्य निगरानी तंत्र से पहचाने गए पुराने वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें ईंधन भी नहीं दिया जाएगा।
हरियाणा और दिल्ली सरकारों द्वारा उठाए गए ये कदम NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने और नागरिकों को स्वच्छ हवा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। इन नियमों से पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सड़कों से हटाने में मदद मिलेगी, जिससे पर्यावरणीय सुधार की उम्मीद है।










